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नरवाई जलाने पर प्रतिबंध ,नहीं तो देना होगा जुर्माना, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

सागर जिले में अब खेतों में नरवाई जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर कलेक्टर संदीप जी.आर. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।
प्रशासन ने साफ कहा है कि यदि कोई किसान या व्यक्ति खेत में नरवाई जलाते हुए पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
भूमि के आकार के अनुसार जुर्माने की राशि तय की गई है।
दो एकड़ से कम जमीन पर नरवाई जलाने पर ढाई हजार रुपये,
दो से पांच एकड़ के बीच पांच हजार रुपये,
और पांच एकड़ से अधिक जमीन पर पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि नरवाई न जलाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहयोग करें।

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