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कोविड-रोधी टीकाकरण के दुष्प्रभाव पर ‘दोष निर्धारण के बगैर मुआवजा देने की नीति’ बनाएं : न्यायालय

नयी दिल्ली: 10 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 रोधी टीकाकरण के बाद होने वाले गंभीर दुष्प्रभाव के लिए ‘‘दोष निर्धारण के बगैर मुआवजा देने की नीति’’ तैयार करने का केंद्र सरकार को मंगलवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि टीकाकरण के बाद होने वाले दुष्प्रभावों की निगरानी के लिए मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी।

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