होली पर 03 मार्च को भी रहेगा सार्वजनिक अवकाश
बदायूँ। जिलाधिकारी अवनीश राय ने शनिवार को संबंधित विभागों को संशोधित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश शासन ने वर्ष 2026 की अवकाश सूची में संशोधन करते हुए होली पर्व के अवसर पर 03 मार्च 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 02 मार्च को होलिका दहन तथा 04 मार्च को होली का राजपत्रित अवकाश पूर्व से घोषित है।
उन्होंने बताया कि अब 03 मार्च को भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इससे पहले जनपद की अवकाश तालिका में 03 मार्च को स्थानीय अवकाश अंकित था, जिसे शासनादेश के बाद सार्वजनिक अवकाश में परिवर्तित कर दिया गया है। संवाद