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सुप्रीम कोर्ट ने हमदर्द (Hamdard) के मशहूर शरबत 'रूह अफ़ज़ा' को 'फ्रूट ड्रिंक' (फलों के पेय) के रूप में मानते हुए एक बड़ी राहत दी है, इस फैसले के बाद अब रूह अफ़ज़ा पर 12.5% के बजाय सिर्फ 4% वैट (VAT) लगेगा, कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें इसे नॉन-फ्रूट ड्रिंक माना गया था।