
समय बदल रहा है समाज में गंदगी फैला रहा कोर्ट पुलिस ओर सरकार सिर्फ़ नौकरी करना गुज़ारा भत्ता देने से मना करने का कोई आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पति की क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज की, जिसमें उसने CrPC की धारा 125 के तहत पत्नी की अर्जी पर पास हुए आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की कमाई की क्षमता और फाइनेंशियल स्थिति में काफी अंतर है।
बेंच ने कहा कि पत्नी को दी जाने वाली इनकम को इतना काफ़ी नहीं कहा जा सकता कि वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के दौरान जिस तरह की ज़िंदगी जीती थी, उसे बनाए रख सके।
कोर्ट ने कहा,
"CrPC की धारा 125 का मकसद सिर्फ़ गरीबी को रोकना नहीं है, बल्कि यह पक्का करना है कि पत्नी पति की स्थिति के हिसाब से इज्ज़त से जी सके।"
जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने आगे कहा कि सिर्फ़ पत्नी का नौकरी करना या कमाई करना, अपने आप में गुज़ारा भत्ता देने से मना करने का कोई आधार नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो रिविज़निस्ट पति ने गाजियाबाद के फैमिली कोर्ट नंबर 1 के एडिशनल प्रिंसिपल जज का ऑर्डर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फैमिली कोर्ट ने उसे अर्जी की तारीख से अपनी पत्नी को हर महीने Rs. 15,000/- मेंटेनेंस के तौर पर देने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट के सामने पति ने कहा कि यह रकम गलत है, क्योंकि पत्नी एक पढ़ी-लिखी, काम करने वाली महिला है, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है।
इस बात के पक्ष में उसके वकील ने मई, 2018 के इनकम टैक्स रिटर्न/फॉर्म-16 का हवाला दिया, जिसमें बताया गया कि पत्नी की सालाना सैलरी Rs. 11,28,780 है।
इसके अलावा, यह भी कहा गया कि पत्नी ने अपनी मर्ज़ी से शादी का घर छोड़ दिया था, वह अपनी शादी की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने को तैयार नहीं थी और उसने पति के बूढ़े माता-पिता के साथ रहने से भी मना कर दिया था। अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के बारे में उसने कहा कि उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसे अपने बीमार माता-पिता की देखभाल करनी थी और उस पर अभी फाइनेंशियल लायबिलिटी का बोझ था, जिसकी वजह से उसके पास मेंटेनेंस देने के लिए काफ़ी साधन नहीं थे।
दूसरी ओर, पत्नी के वकील ने कहा कि रिविज़निस्ट-पति ने कोर्ट के सामने अपनी असली इनकम और रहन-सहन के स्टैंडर्ड के बारे में नहीं बताया था।
यह कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के सामने रिकॉर्ड किए गए रिविज़निस्ट के बयान के अनुसार, उसने माना कि अप्रैल, 2018 और अप्रैल, 2020 के बीच वह जेपी मॉर्गन में नौकरी करता था और लगभग 40 लाख रुपये का सालाना पैकेज ले रहा था।
यह भी कहा गया कि सिर्फ़ पत्नी की नौकरी भरण-पोषण से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती, खासकर तब जब पार्टियों की इनकम और स्टेटस में साफ़ अंतर हो।
जस्टिस सिंह ने कहा कि पति ने अपनी कमाई की कैपेसिटी में उसी हिसाब से कमी दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई पक्का सबूत नहीं रखा था। पत्नी की इनकम के बारे में कोर्ट ने कहा कि यह मान भी लें कि पत्नी के पास इनकम का कोई सोर्स है तो भी रिकॉर्ड से साफ़ पता चलता है कि पार्टियों की कमाने की क्षमता और फाइनेंशियल स्टेटस में "काफ़ी फ़र्क" है।
बेंच ने कहा कि पत्नी को बताई गई इनकम इतनी काफ़ी नहीं है कि वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के दौरान जिस तरह की ज़िंदगी जी रही थी, उसी तरह का जीवन-यापन कर सके।
पति की कथित फाइनेंशियल तंगी और देनदारियों के बारे में कोर्ट ने इसे "एक बेबुनियाद दावा" कहा, क्योंकि उसने कहा कि रिकॉर्ड में कोई भी ऐसा ठोस या भरोसेमंद सबूत नहीं दिया गया, जिससे यह साबित हो सके कि उसके पास अपनी कानूनी ज़िम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए काफ़ी साधन नहीं थे।
इस पृष्ठभूमि में बेंच ने यह नतीजा निकाला कि फैमिली कोर्ट द्वारा दिया गया भरष-पोषण सही, वाजिब और रिविज़निस्ट की हैसियत और कमाने की क्षमता के हिसाब से था।
यह पाते हुए कि जिस ऑर्डर पर सवाल उठाया गया, उसमें कोई ऐसी गड़बड़ी, गैर-कानूनी या बड़ी गड़बड़ी नहीं थी जिसके लिए दखल देना ज़रूरी हो, कोर्ट ने क्रिमिनल रिविज़न खारिज कर दिया।