
14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सुलह से वर्षों पुराने मुकदमों का होगा निस्तारण
AIMA MEDIA
February 5, 2026
Updated: 05 February, 2026 (Thrusday, 09:45am)
14 मार्च को जनपद में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
सुलह-समझौते से वर्षों पुराने मुकदमों का होगा निस्तारण
महराजगंज।जनपद में वर्षों से लंबित न्यायिक मामलों के त्वरित निस्तारण तथा वादकारियों को अदालती चक्कर से राहत दिलाने के उद्देश्य से आगामी 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जनपद न्यायालय परिसर सहित जिले के सभी संबंधित न्यायालयों में एक साथ आयोजित होगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार नागर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण करना है। लोक अदालत में निस्तारित मामलों से न केवल समय, धन और श्रम की बचत होती है, बल्कि आपसी सौहार्द भी बना रहता है।
इन मामलों का होगा निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी—
आपराधिक शमनीय वाद (जिनमें कानूनन समझौता संभव है)
चेक बाउंस मामले (धारा 138, पराक्रम्य लिखित अधिनियम)
बैंक वसूली से जुड़े वाद
श्रम विवाद
बिजली व पानी के बिल से संबंधित विवाद
अन्य दीवानी मामले
सचिव ने बताया कि लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है, जिसमें किसी प्रकार की अपील का प्रावधान नहीं है। इससे विवाद का स्थायी समाधान होता है और न्यायिक बोझ भी कम होता है।
उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि यदि उनका कोई मामला न्यायालय में लंबित है और वह उसे लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराना चाहते हैं, तो संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में शीघ्र संपर्क करें।