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बिना जांच CRPF कांस्टेबल को हटाना गैरकानूनी — हाईकोर्ट का सख्त फैसला

🎙️ न्यूज़ एंकर स्क्रिप्ट:
नमस्कार, आप देख रहे हैं AIMA मीडिया…
आज की बड़ी और अहम खबर CRPF जवानों के अधिकारों से जुड़ी हुई है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में साफ कहा है कि
👉 बिना विभागीय जांच किसी भी CRPF कांस्टेबल को सेवा से हटाना कानून के खिलाफ है।
कोर्ट ने CRPF विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को अवैध करार देते हुए
➡️ संबंधित कांस्टेबल को फिर से सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि —
🧑‍⚖️ “प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।
आरोप चाहे जितने गंभीर हों,
बिना जांच किसी जवान को दंडित नहीं किया जा सकता।”
यह फैसला उन हजारों CRPF जवानों के लिए उम्मीद की किरण है,
जो कई बार बिना सुने, बिना जांच कार्रवाई का शिकार हो जाते हैं।
👉 यह निर्णय साफ संदेश देता है कि
वर्दी में खड़े जवान के अधिकार भी उतने ही मजबूत हैं,
जितना उसका कर्तव्य।
AIMA मीडिया इस फैसले का स्वागत करता है
और जवानों की आवाज़ को मजबूती से उठाता रहेगा।

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