
राजस्थान पंचायत चुनाव: पंच, सरपंच से जिला परिषद तक, सभी भावी उम्मीदवारों के काम की खबर
पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय चुनावों में नामांकन प्रक्रिया को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। जयपुर ग्रामीण के बस्सी, चाकसू, जमवारामगढ़ सहित पूरे प्रदेश में आगामी पंचायत एवं नगर पालिका चुनावों में नाम निर्देशन पत्र के साथ लगाए जाने वाले घोषणा पत्र व शपथपत्रों में झूठी या गलत जानकारी देना अब प्रत्याशियों को भारी पड़ सकता है।
आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा करने पर प्रत्याशी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य सहित सभी पदों के प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आपराधिक प्रकरण, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अनिवार्य जानकारियां शपथपत्र के रूप में प्रस्तुत करनी होंगी।
पिछले चुनावों से लिया सबक
इन जानकारियों का उद्देश्य मतदाताओं को प्रत्याशी की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना है। आयोग ने माना है कि पूर्व चुनावों में कई प्रत्याशियों द्वारा जानबूझकर तथ्य छुपाए गए या गलत विवरण दिया गया।