ओडिशा में चबाने योग्य औ चबाने योग्य, सभी प्रकार के तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया गया है,
22 जनवरी 2026 से, ओडिशा में चबाने योग्य और बिना चबाने योग्य, सभी प्रकार के तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया गया है, चाहे उनमें किसी भी प्रकार का स्वाद या योजक पदार्थ मिलाया गया हो। इस कड़े कदम का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताओं, विशेष रूप से राज्य में धुआं रहित तंबाकू के उच्च सेवन दर को कम करना है, जो विभिन्न प्रकार के कैंसर और मौखिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हुआ है।