यूनिटेक समूह से जुड़े मामलों में आदेशों का पालन नहीं हुआ तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा:न्यायालय
नयी दिल्ली: 22 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि रियल एस्टेट समूह यूनिटेक लिमिटेड से जुड़े मामलों में राज्य के किसी भी प्राधिकार की ओर से उसके आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो वह इसे गंभीरता से लेगा। न्यायालय ने प्राधिकारियों को चेतावनी दी कि वे अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने में बाधा न डालें।
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने यूनिटेक समूह से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए प्राथमिकता अनुसूची तय की और कहा कि नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तथा हरियाणा के नगर एवं ग्रामीण योजना विभाग जैसे राज्य विकास प्राधिकारों की ओर से सभी आवश्यक अनुमतियां प्रदान की जानी चाहिए।