
सिल्ली, पतरहातु चाउमीन गोलिकांड का किया गया उद्घबेधन
सिल्ली थाना कांड संख्या 02/26, दिनांक 09.01.2026, धारा 118(2)/109(1)/3(5) बीएनएस एवं 26/27/35 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कांड के संबंध में यह सूचना है कि दिनांक 07.01.2026 को सिल्ली थाना को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पतरा घाटू स्थित एक चाउमीन दुकान में घुसकर दो अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा दुकान संचालक हराधन महतो, पिता स्व. सुखराम महतो, को गोली मार दी गई है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधकर्मी मोटरसाइकिल से कारेमाढ़ी रोड की ओर फरार हो गए।
सूचना की सत्यता एवं आवश्यक कार्रवाई के क्रम में सिल्ली थाना प्रभारी अपने दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घायल हराधन महतो बयान देने की स्थिति में नहीं थे, जिस कारण उनकी पत्नी गंगा देवी के फर्दबयान के आधार पर सिल्ली थाना में उक्त कांड दर्ज किया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), रांची के पर्यवेक्षण में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिल्ली के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त कंचन महतो, उम्र लगभग 25 वर्ष, पिता अमर महतो, ग्राम पतरा घाटू, कुम्हार टोली, थाना सिल्ली, जिला रांची को हिरासत में लिया गया।
अनुसंधान के दौरान यह तथ्य सामने आया कि घायल हराधन महतो की पत्नी गंगा देवी एवं अभियुक्त कंचन महतो के बीच लगभग पांच वर्षों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। पूछताछ के क्रम में कंचन महतो ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपराध स्वीकार किया, जिसमें गंगा देवी की संलिप्तता भी प्रकाश में आई।
कंचन महतो की निशानदेही पर इस कांड में संलिप्त अन्य अपराधकर्मी सुनील चंद्र महतो, उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता गोंदल महतो, ग्राम जोगाईसिबू, टोला नीमडीह, थाना तमाड़, जिला रांची के पास से एक देशी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अनुसंधान में यह भी सामने आया कि कंचन महतो ने तमाड़ निवासी सुनील चंद्र महतो एवं तारकेश्वर महतो के साथ मिलकर हराधन महतो की हत्या के लिए चार लाख रुपये की सुपारी तय की थी।
यह भी ज्ञात हुआ कि घटना से पूर्व अपराधकर्मियों द्वारा रेकी कर हत्या का प्रयास किया गया था, जो उस समय सफल नहीं हो सका। घटना के दिन दिनांक 07.01.2026 को गंगा देवी द्वारा ही हराधन महतो की लोकेशन की सूचना अन्य अपराधकर्मियों को दी गई थी।
अनुसंधान के क्रम में दिनांक 14.01.2026 को चार अभियुक्तों—
(1) गंगा देवी
(2) कंचन महतो
(3) सुनील चंद्र महतो
(4) तारकेश्वर महतो
को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
आगे की कार्रवाई के क्रम में इस कांड के मुख्य शूटर—
(1) कालीचरण महतो, उम्र लगभग 27 वर्ष, पिता स्व. बजू महतो, ग्राम गोमिया कोचा, थाना तमाड़, जिला रांची
(2) शिवम पांडा, उम्र लगभग 23 वर्ष, पिता रामनाथ पांडा, ग्राम तराई, थाना तमाड़, जिला रांची
को दिनांक 18.01.2026 को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से घटना में प्रयुक्त एक देशी पिस्टल, दो जिंदा गोली एवं एक काले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई है।
कांड में संलिप्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आगे की विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है।
**— पुलिस प्रशासन