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सरेआम नियमों का उल्लंघन: निजी वाहन (CG04 QL 4284) का हो रहा कमर्शियल उपयोग, प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग!

टैक्सी माफिया पर लगाम कब? रायपुर में प्राइवेट कार CG04 QL 4284 बनी टैक्सी, RTO और पुलिस से कार्रवाई की गुहार।
​[न्यूज़ रिपोर्टर/संपादक का नाम]
[रायपुर/स्थान, दिनांक]
​राजधानी की सड़कों पर यातायात नियमों और मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) का खुला उल्लंघन देखने को मिल रहा है। ताज़ा मामला एक सफेद नंबर प्लेट वाली निजी कार Hyundai Exter (नंबर: CG04 QL 4284) का है, जिसका उपयोग धड़ल्ले से कमर्शियल (सवारी ढोने) उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।
​क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी और सबूतों के अनुसार, उक्त वाहन CG04 QL 4284 को टैक्सी के रूप में संचालित करते हुए देखा गया है। नियमानुसार, किसी भी वाहन का कमर्शियल उपयोग करने के लिए उसका 'कमर्शियल रजिस्ट्रेशन' (पीली नंबर प्लेट) होना अनिवार्य है, जिसके लिए सरकार को कमर्शियल टैक्स और परमिट शुल्क दिया जाता है। लेकिन इस वाहन का मालिक नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से सवारियां बैठा रहा है।
​कानून का उल्लंघन (MV Act की धाराएं):
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 66 (परमिट की आवश्यकता) और धारा 192-A के तहत, बिना वैध परमिट के किसी निजी वाहन का कमर्शियल उपयोग करना एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर वाहन ज़ब्त करने और भारी जुर्माने का प्रावधान है।
​गंभीर सवाल और खतरा:
​सवारियों की सुरक्षा: निजी वाहनों में कमर्शियल इंश्योरेंस नहीं होता। यदि इस गाड़ी में बैठी सवारियों के साथ कोई दुर्घटना होती है, तो उन्हें क्लेम मिलने में भारी समस्या होगी।
​ईमानदार चालकों का नुकसान: जो टैक्सी चालक नियम से टैक्स और परमिट भरकर गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे अवैध वाहनों के कारण उनकी रोज़ी-रोटी मारी जा रही है।
​राजस्व की हानि: यह सरकार के साथ टैक्स चोरी का सीधा मामला है।
​हमारी मांग:
हम परिवहन विभाग (RTO) और यातायात पुलिस से मांग करते हैं कि वाहन क्रमांक CG04 QL 4284 पर तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई की जाए। इस गाड़ी को एमवी एक्ट की धाराओं के तहत ज़ब्त किया जाए और चालान काटा जाए, ताकि यह दूसरों के लिए एक सबक बने।
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