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जिला पदाधिकारी सिवान की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग तथा जिला बाल संरक्षण इकाई की समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई


सिवान, 08 जनवरी 2026 गुरुवार।

जिला पदाधिकारी, सिवान श्री विवेक रंजन मैत्रीय के द्वारा आज दिनांक 08- 01- 2026 को कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग तथा जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के कार्यों का समीक्षात्मक बैठक आहूत किया गया।

जिला पदाधिकारी ने सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षा कोषांग अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा किया। उन्होंने निर्देश दिया की पेंशन योजनाओं में आ रही समस्याएं जैसे खाता सुधार, एरिया भुगतान ,भौतिक सत्यापन आदि समस्याओं को वृहद स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से पंचायत सचिव तथा विकास मित्र के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रखंडों में शिविर लगाते हुए यथा शीघ्र निष्पादन कराया जाए।
उन्होंने मृत्यु उपरांत देय योजनाएं यथा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना तथा मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना अंतर्गत पात्र लाभुकों का अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर करने का निर्देश दिया।

उल्लेखनीय है की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे परिवार में यदि कमाऊ सदस्य जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो, की प्राकृतिक मृत्यु होती है तो उन्हें ₹20000 (बीस हजार)का अनुदान दिया जाता है।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना अंतर्गत बिहार राज्य के किसी भी उम्र एवं किसी भी आय वर्ग के परिवार में यदि किसी व्यक्ति की बिहार राज्य में दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उन्हें ₹20000 का अनुदान दिया जाता है।

जिला पदाधिकारी ने आंदर प्रखंड तथा भगवानपुर प्रखंड परिसर में स्थित बुनियाद केंद्र में दिव्यांगजनों तथा वृद्धजनों को दी जा रही सेवाओं के बारे में भी जानकारी बैठक में ली।
जिला पदाधिकारी ने जिला प्रबंधक बुनियाद केंद्र को निर्देशित किया कि बुनियाद केंद्र में दी जाने वाली सेवाएं यथा फिजियोथैरेपी, हियरिंग थेरेपी इत्यादि के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार कर लोगों का सेवा बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए।

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने सभी जिला अंतर्गत सभी दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड निर्गत किए जाने हेतु सहायक निदेशक जिला दिव्यांगजन से सशक्तिकरण कोषांग को निर्देशित किया। इस निमित्त उन्हें सिविल सर्जन तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए सभी प्रखंडों में कैंप के माध्यम से इस कार्य को कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

साथ ही उन्हें बैटरी चलित ट्राई साइकिल योजना का लाभ अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को पहुंचाने हेतु निर्देशित किया। उल्लेखनीय है की ऐसे दिव्यांग जो 18 वर्ष से अधिक है और उनकी वार्षिक आय ₹200000( दो लाख )से कम है तथा उनकी चलंत दिव्यंगिता 40% से अधिक है तो बैटरी ट्राई साइकिल के आवेदन के लिए अहर्ता रखते हैं।

जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने परवरिश योजना अंतर्गत लंबित आवेदन के त्वरित निष्पादन हेतु अविलंब स्क्रीनिंग समिति के बैठक का आदेश दिया। उन्होंने सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई को निर्देश दिया की स्क्रीनिंग समिति से अनुमति प्राप्त होते ही योग्य लाभुकों को तुरंत योजना नियमानुसार लाभ दिलाया जाए।
अंत में जिला पदाधिकारी ने कहा की सामाजिक सुरक्षा कोषांग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग तथा जिला बाल संरक्षण इकाई समाज के कमजोर वर्ग के लिए कार्य करते हैं और ऐसे वर्गों को सशक्त करना सरकार के प्रमुख जिम्मेदारियां में से एक है।

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