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उम्रकैद के तहत 38 साल की सज़ा काटने के बाद हत्या के मामले में तीन आरोपी बरी

प्रयागराज: 31 दिसंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास के तहत 38 साल की जेल काटने के बाद तीन आरोपियों को इस आधार पर बरी कर दिया कि यह हत्या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई थी।

सजा के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने कहा कि घटनास्थल पर अभियोजन पक्ष के गवाहों की मौजूदगी अत्यधिक संदेहपूर्ण है और ऐसा लगता है कि उन्होंने घटना नहीं देखी और वे मौके पर तब पहुंचे जब व्यक्ति की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी तथा अन्य ग्रामीण वहां पहुंच चुके थे।

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