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*प्रेस विज्ञप्ति, 26 दिसंबर 2025* *झारखण्ड जनाधिकार महासभा*. जन-संघर्षों की जीत, लेकिन JPRA में संशोधन बिना अधिकार 'अधूरे'*

झारखंड जनाधिकार महासभा (JJM) राज्य कैबिनेट द्वारा 'झारखंड पेसा नियमावली 2025' को दी गई मंजूरी का स्वागत करती है। यह निर्णय झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों और ग्राम सभाओं के उस लंबे और ऐतिहासिक संघर्ष का परिणाम है, जो पिछले कई दशकों से जल-जंगल-जमीन और स्वशासन की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है।
जन-संघर्षों और जन-भागीदारी की जीत
महासभा यह रेखांकित करती है कि इस नियमावली का अस्तित्व में आना उन हजारों कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की जीत है जिन्होंने लाठियां खाईं और जेल गए। महासभा खुद भी इस प्रक्रिया में निरंतर सक्रिय रही है—चाहे वह गांव-गांव जाकर पेसा के प्रति जागरूकता फैलाना हो, पर्चे बांटना हो, राजधानी में विशाल धरने आयोजित करना हो या फिर नियमावली का एक जन-पक्षीय ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को सौंपना हो।

यह अत्यंत सराहनीय और स्वागतयोग्य है कि इस नियमावली को बनाने में सरकार ने जन-भागीदारी को प्राथमिकता दी और विभिन्न संगठनों व विशेषज्ञों के सुझावों को शामिल किया। महासभा का मानना है कि नीति और कानून निर्माण की यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया हर स्तर पर अपनाई जानी चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार को झारखंड की इस समावेशी प्रक्रिया से सीखना चाहिए, जहां थोपे गए कानूनों के बजाय जनता की राय को महत्व दिया गया है।

हालांकि, महासभा यह स्पष्ट करना चाहती है कि बिना झारखंड पंचायत राज अधिनियम (JPRA), 2001 में संशोधन किए यह नियमावली 'अपूर्ण' रहेगी। जब तक मूल पंचायत कानून (JPRA) में संशोधन कर PESA के हर प्रावधान को न जोड़ा जाए, तब तक पंचायतों (मुखिया/प्रमुख) के अधिकारों का दायरा और प्रशासनिक शक्तियां जस का तस रहेंगी और और ग्राम सभा पर हस्तक्षेप करने की सम्भावना रहेगी। यह भी गौर करने की जरूरत है कि नियमावली 'नियम' है और JPRA 'कानून'। यदि दोनों में विरोधाभास हुआ, तो नौकरशाही कानून का हवाला देकर ग्राम सभा के फैसलों को बाधित कर सकती है।
_सरकार से अपेक्षा है कि स्वीकृत नियमावली को तत्काल सार्वजनिक करे और सभी ग्राम सभाओं को भेजें._
*हमारी प्रमुख मांगें:*
- सरकार बिना विलंब किए JPRA में संशोधन कर उसे PESA की मूल भावना के अनुरूप बनाए।
- व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रशिक्षण: नियमावली को केवल कागजों तक सीमित न रखकर इसे गांव-गांव तक स्थानीय भाषाओं में पहुंचाया जाए। साथ ही, जिला प्रशासन और पुलिस को उनके सीमित कार्यक्षेत्र के बारे में कड़ा प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे ग्राम सभा के अधिकारों में हस्तक्षेप न करें।
- कानूनों का एकीकरण: अगले 6 महीनों के भीतर भूमि, वन और खनिज से जुड़े अन्य सभी राज्य कानूनों को पेसा नियमावली के अनुरूप संशोधित किया जाए।
- उच्च-स्तरीय निगरानी तंत्र: नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशेष विभागीय टीम का गठन हो।
- नियमित फीडबैक तंत्र: सरकार हर महीने जन संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पारंपरिक नेतृत्व के साथ बैठक करे ताकि जमीनी अनुभवों और फीडबैक के आधार पर सुधार किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त PESA के धारा 4(o) अनुसार छठी अनुसूची के व्यापक प्रावधानों और शक्तियों को पारंपरिक आदिवासी स्वायत्तता वाले क्षेत्रों जैसे कोल्हान, संथाल परगना आदि में लागू करने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए।

झारखंड जनाधिकार महासभा इस ऐतिहासिक पड़ाव पर सभी संघर्षशील साथियों को बधाई देती है और संकल्प लेती है कि "अबुआ दिसुम, अबुआ राज" के सपने को हकीकत में बदलने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। महासभा नियमावली अधिसूचित होने के बाद अपने ड्राफ्ट के साथ तुलना कर विस्तृत टिप्पणी जारी करेगी।

झारखण्ड जनाधिकार महासभा महासभा (सक्रिय सामाजिक संगठनों का मंच)

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