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जनवरी 2026 से महाराष्ट्र के स्कूलों में नया नियम लागू

“यह जानकारी मीडिया के आधार पर है।”

महाराष्ट्र में स्कूलों में गैरहाज़िरी, फर्जी उपस्थिति और कागज़ों तक सीमित शिक्षा व्यवस्था पर लगाम लगाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। इसके तहत 1 जनवरी 2026 से पहले नए उपस्थिति नियम लागू करना अनिवार्य किया गया है।
नया नियम:
कक्षा 11वीं–12वीं के छात्रों के लिए बायोमेट्रिक हाज़िरी अनिवार्य।
कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों की उपस्थिति ‘स्मार्ट उपस्थिति’ ऐप से रोज़ ऑनलाइन दर्ज होगी।
कारण:
छात्रों की लगातार गैरहाज़िरी,
बिना पढ़ाई किए परीक्षा में बैठना,
शिक्षकों की अनियमित उपस्थिति।
सख्त कार्रवाई:
31 दिसंबर 2025 तक नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों को पहले नोटिस दिया जाएगा, फिर अनुशासनात्मक व कानूनी कार्रवाई होगी।
शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे अनुशासन बढ़ेगा, नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

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