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पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा*

*पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा*
लखीमपुर खीरी, 22 दिसम्बर - एक मासूम की जिंदगी को बेरहमी से खत्म करने वाले अभियुक्त विनोद को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा साहब ने आजीवन कारावास और 1,35,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।31 जनवरी 2014 को हुए इस जघन्य अपराध में अभियुक्त ने एक बच्चे के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। अभियोजन की ओर से बृजेश कुमार पांडेय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट लखीमपुर खीरी ने बताया कि मृतक अपने एक दोस्त के साथ गन्ने की पताई लेने खेत में गया था, जहां अभियुक्त विनोद ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी।अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इस सजा से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है।

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