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पत्नि के हत्‍यारे को आजीवन कारावास की सजा

डिण्‍डौरी:- मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना समनापुर के अप0क्र0 213/2024 सत्र प्रकरण क्रमांक 61/2024 के आरोपी जोहन सिंह पिता बसोर सिंह धुर्वे उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम अमदरीटोला थाना समनापुर जिला डिण्‍डौरी को पत्नि की हत्‍या कारित करने के मामले में माननीय न्‍यायालय प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश डिण्‍डौरी, जिला डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी को 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 2000 के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्‍त कठोर कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।
*घटना का संक्षिप्‍त विवरण –*
घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है, मैं ग्राम अमरपुर में रहता हूँ अमरपुर अमदरी का कोटवार हूँ आज दिनाँक 29/04/2024 के 13/30 बजे अमदरी टोला अमरपुर का लखन सिंह मलगाम ने मुझे मोबाईल से सूचना दिया कि भगवंता धुर्वे के खेत में अमदरी टोला निवासी गंदीया बाई धुर्वे का शव मृत अवस्था में पडा है तुम आओ इसकी सूचना पुलिस चौकी अमरपुर में देनी है यह सूचना मिलने पर मै तत्काल भगवंता धुर्वे के खेत में जाकर देखा तो गंदिया बाई धुर्वे का शव मृत अवस्था में खेत की मेढ किनारे बेर के पेड के नीचे खेत में पडा है चोंट के निशान दिखाई दे रहे है तथा दोनो हाथ में छिलन दार चोंट के निशान है कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गंदिया बाई की हत्या कर दिया है मौके पर गंदिया बाई का बेटा था जो बताया कि पिता जोहन बोल रहा था कि तुम्हारी मां गंदिया बाई रात से नही है तुम जाकर खेत तरफ देख लो तब मैं खेत तरफ जाकर देखा तो मेरी मां भगवंता के खेत में मृत अवस्था में पडी है फिर मैं जीजा को बताया था तब गांव के अन्य लोग भी आकर गंदिया बाई की लाश को देखे है फिर मैं मृतिका गंदिया बाई के शव को देख कर मृतिका के बडा लडका उमेश धुर्वे और भागवत उद्दे के साथ रिपोर्ट करने चौकी अमरपुर आया हूँ रिपोर्ट करता हूँ रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की जावे कि रिपोर्ट पर अप. क्र. 00/24 धारा 302 ताहि की अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया । विवेचना में संकलित साक्ष्‍य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्‍य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश डिण्‍डौरी, जिला डिण्‍डौरी द्वारा उपरोक्‍तानुसार दण्‍ड से दण्डित किया गया ।

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