
वेलूर जनलोक अदालत में दुर्घटना पीड़ितों को 1.60 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित
तमिलनाडु वेलूर (दलपतसिंह भायल)।
यहां सतुआचारी स्थित जिला न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में वेलूर सहित तमिलनाडु के सात जिलों में जनलोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश इलेवरसन ने किया।
इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में समस्याओं का समाधान आपसी समझ और संवाद से संभव है। निराश होकर हार मान लेना कोई समाधान नहीं है। कई मामलों का निपटारा सुलह और समझौते से आसानी से किया जा सकता है। जनलोक अदालत में मामलों का निष्पक्ष और त्वरित निपटारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए कानूनी सहायता केंद्र से संपर्क कर सकते हैं तथा 15100 हेल्पलाइन पर 24 घंटे अपने कानूनी संदेहों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने जानकारी दी कि वेलूर जिले में लगभग 24,760 मामले लंबित हैं, जिनमें से करीब 13 हजार मामलों का समाधान सुलह के माध्यम से संभव है। शनिवार को आयोजित जनलोक अदालत में विशेष रूप से दुर्घटना से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें पीड़ित परिवारों को कुल 1 करोड़ 60 लाख रुपये की मुआवजा राशि प्रदान की गई।
जनलोक अदालत कार्यक्रम में न्यायाधीश राधाकृष्णन सहित अन्य संबंधित न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
जिला न्यायालय में आयोजित जनलोक अदालत कार्यक्रम के दौरान एक पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि प्रदान करते मुख्य न्यायाधीश इलेवरसन एवं अन्य अधिकारी।