
बिजनौर : दो जगह वोट रखने पर एक साल तक की जेल: बिजनौर में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी चेतावनी
बिजनौर की उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वान्या सिंह ने मतदाताओं को महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए चेतावनी दी है कि यदि कोई मतदाता एक से अधिक स्थानों पर SIR फॉर्म भरता है और दो जगह वोट दर्ज कराता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और एक साल तक की सजा हो सकती है।
उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम पहले से ही दो या अधिक स्थानों पर दर्ज हैं, उन्हें केवल एक ही स्थान पर गणना प्रपत्र (SIR फॉर्म) भरना चाहिए। यह नियम चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और दोहरी प्रविष्टि रोकने के लिए अनिवार्य है।
वान्या सिंह ने बताया कि जो मतदाता वर्ष 2003 या उससे पहले से पंजीकृत हैं, उन्हें SIR फॉर्म में 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार अपनी जानकारी भरनी होगी। यह विवरण निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर 'Search Your Name In Last SIR' टैब में उपलब्ध है, जहां राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनकर पोलिंग स्टेशन या भाग संख्या के आधार पर जानकारी खोजी जा सकती है।
जो मतदाता 2003 की सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें अपने माता-पिता या ऐसे रिश्तेदार का विवरण देना होगा, जो 2003 की सूची में दर्ज हो। यह जानकारी 'Details of relatives given in the last column, as per last SIR'सेक्शन में भरनी होगी, ताकि पहचान सत्यापित की जा सके।
यदि कोई मतदाता अनाथ है, तो उसे उस व्यक्ति का विवरण देना होगा, जिसे वह अभिभावक या रिश्तेदार मानता है।
यदि मतदाता 2003 की लिस्ट में नहीं है और माता-पिता/रिश्तेदार का विवरण भी उपलब्ध नहीं है, तो वह संबंधित कॉलम खाली छोड़कर फॉर्म BLO को जमा कर सकता है। ऐसे फॉर्म को BLO 'अपुष्ट (Unverified)' चिह्नित करेगा। 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद ऐसे मतदाता को नोटिस भेजा जाएगा।
नोटिस मिलने के बाद 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच मांगे गए 12 दस्तावेज़ों में से कोई भी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज न देने पर ERO यह तय करेगा कि मतदाता की पात्रता मान्य है या नहीं।
वान्या सिंह ने यह भी कहा कि यदि BLO तीन बार घर जाकर भी मतदाता से संपर्क नहीं कर पाता, और फॉर्म घर पर चस्पा करने के बाद भी मतदाता अनुपस्थित, शिफ्टेड, अनट्रेसेबल या डुप्लीकेट एंट्री पाया जाता है, तो ऐसे मतदाता को अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।