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जिले में संचालित सभी निजी स्कूलों को सिलेबस, फीस,यूनीफाॅर्म आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य ग्वालियर मध्यप्रदेश

जिले में संचालित सभी निजी स्कूलों को सिलेबस, फीस, यूनीफॉर्म आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने निजी विद्यालयों के लिये जारी किए दिशा-निर्देश

31 दिसम्बर तक सभी निजी विद्यालय अपने विद्यालय की जानकारी पोर्टल पर करें दर्ज

जिले में संचालित समस्त निजी विद्यालय के संचालकों को पोर्टल पर निर्धारित दिनांक तक विद्यालय में प्रस्तावित फीस, गणवेश, स्टेशनरी एवं आगामी सत्र का सिलेबस पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य है। सभी निजी स्कूल संचालक 31 दिसम्बर 2025 तक पोर्टल पर संबंधित जानकारी अपलोड कर जिला शिक्षा अधिकारी को अनिवार्यत: जानकारी प्रस्तुत करें। निर्धारित समय-सीमा में पोर्टल पर जानकारी अपलोड न करने पर वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले में संचालित सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्यों, प्रबंधकों और संचालकों को पत्र लिखकर इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने निजी विद्यालयों को जारी किए गए निर्देश में कहा है कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 1917 एवं नियम 2022 तथा नियम 2024 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रारूपों में विद्यालय से संबंधित समस्त जानकारी एवं फीस, स्टेशनरी, बुक्स तथा गणवेश की जानकारी विभागीय पोर्टल लिंक http:dpimp.in/ पर अपलोड करना अनिवार्य है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु प्रत्येक निजी विद्यालय संबंधित जानकारी एवं अभिलेख पोर्टल पर दर्ज कराएं। इसके लिये 31 दिसम्बर 2025 तारीख निर्धारित की गई है। निर्धारित समय में जानकारी अपलोड न करने पर संबंधित संस्था के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने अपने आदेश में यह भी निर्देशित किया है कि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावकों को पुस्तकें, यूनीफॉर्म, टाई, जूते, कॉपी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से क्रय करने के लिये औपचारिक अथवा अनौपचारिक किसी भी रूप में बाध्य नहीं करेंगे। छात्र या अभिभावकों को इन सामग्रियों को खुले बाजार से क्रय करने की स्वतंत्रता होगी। इसके साथ ही विद्यालय प्रबंधन द्वारा यूनीफॉर्म को छोड़कर किसी भी पाठ्य समग्री पर विद्यालय का नाम उल्लेखित नहीं किया जायेगा। उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि निजी विद्यालयों द्वारा अधिनियम और नियमों के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित पंजी और अभिलेखों का संधारण भी किया जायेगा। जिसमें प्रवेश पंजी, फीस संग्रह पंजी, सभी सुसंगत लेजर, कर्मचारीवृंद वेतन पंजी, चैक पंजी, भंडार पंजी, संपत्ति पंजी, अभिलेख व विद्यालय प्रबंधन की बैठकों का कार्रवाई विवरण शामिल हैं।
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