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पंचायत चुनाव में प्रत्याशी कितना कर सकेगा खर्च?

लखनऊ -राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 और उप निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पदों के चुनाव के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और अधिकतम व्यय सीमा तय कर दी है। इसमें ग्राम प्रधान प्रत्याशी अधिकतम 1.25 लाख रुपये तो जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी सात लाख रुपये तक खर्च कर सकेगा। चुनाव कार्यक्रम तो अभी घोषित नहीं हुआ है पर आयोग द्वारा निर्धारित ये दरें आगामी चुनावों में लागू रहेंगी।आयोग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों को नामांकन पत्र शुल्क 200 रखा गया है। साथ ही जमानत राशि 800 रुपये जमा करनी होगी। वहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि क्रमश: 100 और 400 तय की गई है। ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र शुल्क 600 और जमानत राशि 3000 रुपये रखी गई है। वहीं, आरक्षित उम्मीदवारों के लिए 300 और 1500 रुपये होगी। चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 125000 खर्च कर सकेंगे।सदस्य जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये नामांकन शुल्क रखा गया है। जमानत राशि 3000 रुपये है। आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 3000 और जमानत राशि 1500 रुपये रखी गई है।
सदस्य जिला पंचायत पद के लिए नामांकन शुल्क 1000 और जमानत राशि 8000 रुपये रखी गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 500 और जमानत राशि 4000 रुपये रखी गई है। इस श्रेणी के उम्मीदवार 250000 तक खर्च कर सकते हैं।

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