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मेरठ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चला बुलडोजर, शास्त्री नगर के अवैध कॉम्प्लेक्स का ढांचा ध्वस्त



मेरठ: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेरठ प्रशासन ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है। शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में बने 30 साल पुराने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया। यह कॉम्प्लेक्स एक आवासीय प्लॉट पर अवैध रूप से बनाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित करते हुए तोड़े जाने के आदेश दिए थे।
मामला करीब 30 से 35 साल पुराना है और इसमें लगभग 22 से 24 दुकानें शामिल थीं। इस विवादित कॉम्प्लेक्स को लेकर व्यापारी पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन दोनों ही जगह से उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने शनिवार सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू की। प्रशासन ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अवैध निर्माण को गिराया।

सूत्रों के अनुसार, इस कार्रवाई के बाद मेरठ प्रशासन को 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, जिसमें ध्वस्तीकरण से जुड़ी पूरी जानकारी और जो भी इस पार्करण में वीडियो और फोटो आदि सुप्रीम कोर्ट में जमा होंगे और उनको वहां सबूत के आधार पर पेश किया जाएगा

इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आसपास के दुकानदारों ने प्रशासनिक तैयारी देखकर समय रहते अपनी दुकानें खाली कर लीं।

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