
पेंशन योजनाओं का लाभ लेने हेतु ई -केवाईसी अनिवार्य कलेक्टर कटनी मध्यप्रदेश
🔳पेंशन योजनाओं का लाभ लेने हेतु ई-केवायसी अनिवार्य
🔳31 अगस्त तक ई-केवायसी नहीं कराने पर रुक जाएगी पेंशन
🔳कटनी - सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त पेंशन योजनाओं में पेंशन हितग्राहियों की ई-केवायसी अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय पेंशन योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने तथा अपात्र हितग्राहियों को हटाने के उद्देश्य से लिया गया है।
इसी क्रम में राज्य शासन के निर्देश पर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने नगर पालिक निगम, जनपद पंचायतों और नगर परिषदों के अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर 31 अगस्त तक ई-केवायसी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं। निर्धारित तिथि तक ई-केवायसी नहीं कराने वाले हितग्राहियों की पेंशन रोक दी जाएगी।
31 अगस्त के बाद यदि किसी हितग्राही की पेंशन ई-केवायसी न होने के कारण रुकती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित निकाय प्रमुख और सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की होगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी विशेष कारण से हितग्राही की ई-केवायसी नहीं हो पा रही है, तो उसकी अलग से सूची बनाकर जिला कार्यालय को भेजने का निर्देश भी दिया गया है।
*यहाँ कराएं ई-केवायसी*
पेंशन हितग्राही ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय, एमपी ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) एवं लोक सेवा केन्द्र पर जाकर अपनी ई-केवायसी करा सकते हैं।
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