
Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय
Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय
सेवा में
सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, हरियाणा राज्य में।
यादि कमांक एफ०जी0-1-1198/2025/9836
दिनांक 01/07/2025
विषयः- सरसों के तेल का उपभोक्ता मूल्य 100/- रूपये प्रति दो लीटर करने बारे। विषयांकित बारे आपको अवगत करवाया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा पी.डी.एस. के
उपरोक्त विषय के संदर्भ में।
तहत वितरित किए जाने वाले फॉर्टीफाईड सरसों के तेल का उपभोक्ता मूल्य 100/- रूप्ये प्रति दो लीटर निर्धारित किया गया है।
अतः आपको निर्देश दिए जाते है कि आगामी वितरण माह जुलाई, 2025 से लाभार्थियों से 2 लीटर तेल सरसों तेल के 100/- रूपऐ वसूल किये जायें। सरसों तेल की उपलब्धता व डिपुधारकों से उक्त अनुसार राशि जमा करवाना सुनिश्चित करे ताकि लाभार्थियों को तेल का वितरण सरकार द्वारा लिए गए वर्तमान निर्णय अनुसार किया जा सके। कृप्या इसे परम अग्रता प्रदान करे।
संयुक्त निदेशक (पी०डी०एस०) कृतेः निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, हरियाणा।
पृ० क्रमांक एफ०जी०-1-1198/2025/9837
दिनांक, चण्डीगढ 01/07/2025
उपरोक्त की एक प्रति सभी उपायुक्त, हरियाणा को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।
संयुक्त निदेशक (पी०डी०एस०) कृतेः निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, हरियाणा।