logo

सड़क दुघर्टना में घायल व्यक्ति की जान बचाएं और 25 हजार रुपए पायें कलेक्टर श्योपुर मध्यप्रदेश

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचायें और 25 हजार रूपये पायें
गोल्डन ऑवर में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले राह-वीर को मिलेगा इनाम
कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित होगी समिति
नामांकित अस्पतालों में डेढ लाख रूपये तक का उपचार मिलेगा
----
#श्योपुर- सड़क दुर्घटनाओं में होनी वाली मृत्युदर में कमी लाने के लिए राह-वीर योजना शुरू की गई है। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर (दुर्घटना से एक घंटे के भीतर का समय) में अस्पताल पहुंचाने वाले राह-वीर को 25 हजार रूपये की नगद प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति-पत्र दिया जायेगा। इसके साथ ही चुने हुए राह-वीरों में से सबसे योग्य 10 राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर एक-एक लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप दिये जायेंगे। सडक दुर्घटना में घायल व्यक्ति को यदि अस्पताल पहुंचाने में दो लोगों द्वारा मदद की जातीहै तो प्रोत्साहन राशि दोनो राह-वीरों को समान भाग में दी जायेगी।

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट Arpit Verma IAS ने समिति गठित करने एवं सडक दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के उपचार हेतु अस्पताल नामांकित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये है।

राह-वीर के लिए पात्रता

कोई भी व्यक्ति जो मोटर यान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर में अस्पताल/ट्रामा केयर सेंटर तत्परता से पहुँचाकर जान बचाता है ऐसे सभी व्यक्ति राह-वीर योजना के लिए पात्र होंगे। गोल्डन ऑवर अर्थात दुर्घटना होने के एक घंटे के भीतर गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर प्रोत्साहन राशि दी जायेगी, जिसमें पीडित व्यक्ति न्यूनतम तीन दिन अस्पताल में भर्ती रहें, गंभीर सर्जरी की आवश्यकता हो, ब्रेन एवं स्पाइनल कोर्ड की गंभीर चोट हो या उपचार के दौरान पीडित की मृत्यु हो जायें।

कैसे चुने जाएंगे राह-वीर

कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा पुलिस थाना, अस्पताल/ट्रामा केयर सेंटर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। इसकी प्रति संबंधित राह-वीर को भी भेजी जाएगी। मूल्यांकन समिति में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, एसपी, सीएमएचओ, आरटीओ (परिवहन विभाग) शामिल रहेगे। ये समिति मासिक आधार पर प्रस्तावों की समीक्षा कर उन्हें मंजूरी देगी। चुने हुए राह वीर को राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा सीधे बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि का अंतरण किया जाएगा। राज्य स्तर पर इसकी निगरानी के लिए प्रमुख सचिव (गृह) की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति बनाई जाएगी। जो हर तीन महीने में योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे।

योजना 21 अप्रैल 2025 से प्रभावशील है। राह-वीर की जानकारी केवल अवार्ड प्रदाय के लिए उपयोग की जाएगी, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। एक राह-वीर को वर्षभर में अधिकतम 5 प्रकरणों में अवार्ड दिया जा सकेगा। इस योजना के तहत दिए जाने वाले सम्मान की राशि परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी।

नामांकित अस्पतालों में डेढ लाख रूपये तक का उपचार मिलेगा

मध्यप्रदेश शासन द्वारा सडक दुर्घटना पीडितों को नकदी रहित उपचार स्कीम अंतर्गत नामांकित अस्पतालों में डेढ लाख रूपये तक की राशि का उपचार निशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। नामांकित अस्पतालों को पीडित के अस्पताल लाये जाने पर तुरंत चिकित्सा उपचार शुरू करना होगा।
-
CM Madhya Pradesh
Jansampark Madhya Pradesh
#JansamparkMP
#sheopur

128
1892 views