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आबकारी विभाग द्वारा 112 विभागीय एवं 62 आपराधिक प्रकरण दर्ज कलेक्टर मुरैना मध्यप्रदेश

आबकारी विभाग द्वारा 112 विभागीय एवं 62 आपराधिक प्रकरण दर्ज

कलेक्टर अंकित अस्थाना के आदेशानुसार जिला आबकारी अधिकारी जितेन्द्र सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में माह मई 2025 में जिले में अवैध मदिरा आधिपत्य एवं परिवहन के कुल 62 प्रकरण दर्ज किये गये हैं।
जिनमें मुरैना वृत्त में राजू तोमर, पार्थ कुशवाह पुत्र शिवचरण, निवासी-नावली, राकेश सिंह जाटव पुत्र अंगद, निवासी-ग्राम परीक्षा, मुरैना, दिनेश शर्मा पुत्र द्वारिका प्रसाद, निवासी-जेवराखेरा, मुरैना, रिंकू सोलंकी पुत्र पुत्तीलाल, निवासी-मुंगावली, सौरव यादव पुत्र अशोक, निवासी - महाराजपुर मुरैना, रवि उर्फ ब्रजराज गुर्जर पुत्र भूरा, निवासी-तुस्सीपुरा, मुरैना, अम्बाह वृत्त में सनी श्रीवास पुत्र दीवान सिंह, निवासी- दिमनी, वीरेन्द्र सिंह तोमर पुत्र तहसीलदार सिंह, निवासी-गोठ, संजीव भटनागर पुत्र वीरेन्द्र, निवासी- बड़फरा, बृजेन्द्र परमार पुत्र मुकट सिंह, निवासी- बड़फरा, अम्बाह, सबलगढ़ वृत्त में रामबाबू पुत्र गोपी अटल, निवासी-नीवन का पुरा, राहुल बाथम पुत्र मावसिया, निवासी-काजोन घाटी, बैजनाथ पुत्र रामप्रसाद रावत, निवासी-ग्राम पहाड़ी, दिनेश मांझी पुत्र दामोदर, निवासी-कहारपुरा एवं जौरा वृत्त में राकेश शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा, निवासी-अलापुर, जौरा, लोकेन्द्र सिकरवार पुत्र मोहन सिंह सिकरवार, निवासी-ग्राम चचिहा थाना बागचीनी, जौरा, अरुण कुशवाह पुत्र उम्मेद कुशवाह, निवासी-तालपुरा थाना बागचीनी, जौरा, विजय सिंह पुत्र तोताराम जाटव, निवासी-चंदाबाई का पुरा, जौरा, गिर्राज बघेल पुत्र मलखान सिंह बघेल, निवासी-नरहेला रोड, जौरा इत्यादि के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।
माह मई 2025 में वृत्त मुरैना में 10 मई को आरोपी दिनेश शर्मा के आधिपत्य से 63 बल्क लीटर मदिरा, 14 मई को आरोपी रिंकू सोलंकी के आधिपत्य से 63 बल्क लीटर मदिरा, 16 मई को आरोपी सौरव यादव के आधिपत्य से 60.24 बल्क लीटर मदिरा, 24 मई 2025 को आरोपी रवि उर्फ ब्रजराज गुर्जर के आधिपत्य से 54 बल्क लीटर मदिरा एवं वृत्त जौरा में
12 मई को आरोपी लोकेन्द्र सिकरवार के आधिपत्य से 687 बल्क लीटर मदिरा जब्त कर कुल 05 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(2) अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किये गये हैं। इस अवधि में पंजीबद्ध किये गये प्रकरणों में लगभग 4 लाख 61 हजार 460 रुपये की 960.12 बल्क लीटर देशी मदिरा, 1 हजार 440 रुपये की 4.41 बल्क लीटर विदेशी मदिरा तथा 39 हजार 900 रुपये की 104.60 बल्क लीटर बीयर जप्त की गई। इसी अवधि में जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकानों के निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं पर कुल 112 विभागीय प्रकरण लायसेंसियों के विरुद्ध दर्ज कर 98 हजार 400 रुपये का जुर्माना लगाया गया। माह अप्रैल 2025 में जिले की मदिरा दुकानों के लायसेंसियों से जुर्माने की राशि 98 हजार रुपये तथा न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि 25,96,57,340 रुपये जमा कराई गई। कम्पोजिट मदिरा दुकानों पर मदिरा विक्रय दरों पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने हेतु सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में गठित दल द्वारा मदिरा विक्रय दरों पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने हेतु लगातार मदिरा दुकानों पर निरीक्षण, टेस्ट परचेज किये जाने के साथ-साथ क्षेत्र में दबिश एवं उपलंभन कार्य किया जा रहा है।
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