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दहेज हत्या की आरोपी को 7 वर्ष का कारावास

प्रधान सूत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी बूढीकोनी पाटन जबलपुर निवासी अर्जुन बर्मन को 7 वर्ष की कवास की सजा सुनाई है साथ ही ₹300 जुर्माना लगाया है अभियोजित की ओर से प्रभाव लोक अभियुक्त अनिल तिवारी ने पक्ष रखा उनकी दलील दी कि आरोपी पर पत्नी सपना बर्मन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप है इस वजह से सपना ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया इस तरह यह मामला दहेज हत्या का है विवाह की 7 वर्ष के भीतर घटना हुई है

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