logo

इन्दौर में भिखारियों की सूचना देने पर प्रशासन दे रहा है प्रोत्साहन राशि,



इंदौर को भिक्षामुक्त जिला बनाने के लिए, भिक्षा लेने और देने पर प्रतिबंध लगाने के बाद, अब जिला प्रशासन ने भिक्षावृत्ति की सूचना देने वालों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। पूर्व में भिक्षावृत्ति की सूचना देने के संबंध में एक नंबर जारी किया गया था, जिस पर प्राप्त सत्यापित सूचनाएं देने वाले 6 नागरिकों को, सोमवार को इंदौर कलेक्टर द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।इस नंबर पर दे सकते हैं सूचना

शहर में कहीं कोई व्यक्ति भिक्षावृत्ति करते पाया जाता है तो इसकी सूचना महिला और बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी दिनेश मिश्रा के (मोबाइल नंबर 9691494951)पर दे सकते हैं। सूचना सत्यापन के दौरान जानकारी सही पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति को 1 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

पिछले दिनों प्रशासन ने इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था। आदेशानुसार जिले में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना भी प्रतिबंधित किया गया है। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई भी सामान/वस्तु प्रदान करता है या देता है या इनसे कोई सामान खरीदता है तो उसके विरूद्ध भी इस आदेश के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 2 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक प्रभावशील रहेगा।



21
1799 views