कहासुनीः सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को संवैधानिक बताया है. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक ठहराया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में किया है:डॉ मोहम्मद फिरोज आलम
सुप्रीम कोर्ट ने 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004' (Uttar Pradesh Board of Madarsa Education Act 2004) की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया, जिसने पहले इसे खारिज कर दिया था। अलीना हेल्थ केयर नरैनी के डायरेक्टर डॉ मोहम्मद फिरोज आलम साहब ने इसे न्याय की जीत बताया और कहा, "सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी 'जीओ और जीने दो' में महत्वपूर्ण संदेश है।" यह फैसला भारतीय मुसलमानों और मदरसों से जुड़े लोगों के लिए संतोषजनक और प्रेरणादायक है। इस निर्णय से देश में न्याय और समानता का संदेश गया है। ALEENA HEALTH CARE NARAINI DIRECTOR AND AIMA MEDIA DISTRICT PRESIDENTS Dr Md Firoz Alam CMS ED EMT BAMS, AM 8969285878