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बिहार में 6 तरह के शिक्षकों को ट्रांसफर में होगा फायदा नितीश सरकार के नए नियम से

बिहारबके शिक्षकों को नितीश सरकार के नए नियम से फायदा होने वाला है, नए नियम को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं।
सूत्रों के अनुसार बिहार में पुराने शिक्षक, बीपीएससी टीचर और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए 10 जगह चुनने का मौका मिलेगा। इसकी जानकारी सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गई हैं।

बिहार में 6 तरह के 'शिक्षकों' को ट्रांसफर में फायदा:

1 .बिहार में बीमार या दिव्यांग शिक्षक अपने पंचायत में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2 .महिला शिक्षक अपने गृह पंचायत को छोड़कर 10 जगहों के लिए आवेदन कर सकती हैं।

3 .बिहार में पुरुष शिक्षकों को अपने अनुमंडल को छोड़कर 10 जगह चुनने का मौका मिलेगा।
इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं।

खबर के अनुसार बिहार में पुराने शिक्षक, बीपीएससी टीचर और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए 10 जगह चुनने का मौका मिलेगा। इसकी जानकारी सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गई हैं।

बिहार में 6 तरह के 'शिक्षकों' को ट्रांसफर में फायदा:

1 .बिहार में बीमार या दिव्यांग शिक्षक अपने पंचायत में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2 .महिला शिक्षक अपने गृह पंचायत को छोड़कर 10 जगहों के लिए आवेदन कर सकती हैं।

3 .बिहार में पुरुष शिक्षकों को अपने अनुमंडल को छोड़कर 10 जगह चुनने का मौका मिलेगा।

4 .ट्रांसजेंडर शिक्षक भी ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।

5 .ऐसे पति पत्नी जो बिहार के अलग-अलग सरकारी स्कूल में शिक्षक हों, को मनपसंद ट्रांसफर लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाएगा।

6 .ऐसे शिक्षक जिन्हें कोई गंभीर बीमारी हो, जो दिव्यांग हों, विधवा हों, तलाकशुदा हों, अकेले रह रहे हों, को मनपसंद ट्रांसफर लिस्ट में रखा जाएगा।
4 .ट्रांसजेंडर शिक्षक भी ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।

5 .ऐसे पति पत्नी जो बिहार के अलग-अलग सरकारी स्कूल में शिक्षक हों, को मनपसंद ट्रांसफर लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाएगा।

6 .ऐसे शिक्षक जिन्हें कोई गंभीर बीमारी हो, जो दिव्यांग हों, विधवा हों, तलाकशुदा हों, अकेले रह रहे हों, को मनपसंद ट्रांसफर लिस्ट में रखा जाएगा।

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