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नेशनल लोक अदालत 11 दिसम्बर को

भोपाल । भोपाल में नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार 11 दिसम्बर 2021 को किया जायेगा। इसमें सभी प्रकार के मामले निराकरण के लिए रखे जायेंगे। सभी विभागों के न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित नोडल व समन्वय अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने विभाग से संबंधित शमनीय प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखें। इन सभी प्रकरणों की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय की ई-मेल आई.डी. mphcisc@gmail.com एवं महाधिवक्ता कार्यालय के ई-मेल आई.डी. sectionwb@gmail.com पर भेजने के निर्देश है।   

नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण पर कोर्ट फीस पक्षकार को वापसी योग्य होती है। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की जीत होती हैं, किसी भी पक्ष की हार नहीं होती है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से मामला रखा जाकर सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में विवाद का निराकरण किया जाता है, जिससे पक्षकारों के अमूल्य समय तथा व्यय होने वाले धन की बचत होती है तथा पक्षकारों में परस्पर स्नेह भी बना रहता है।

लोक अदालत में मामला अंतिम रूप से निराकृत होता है, इसके आदेश की कोई अपील अथवा रिवीजन नहीं होती है।

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