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1 नवंबर से वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं नाम, 30 नवंबर आवेदन की आखिरी तारीख

रांची (झारखण्ड)। रांची में एक नवंबर से फोटो वोटर लिस्ट में वोटर अपना नाम जुड़वा सकते। इसे लेकर एक नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है।

वैसे लोग, जिनकी आयु एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, या इससे अधिक है, तो मतदाता सूची में अपना निबंधन कर सकते हैं। मतदाता सूची में निबंधन के लिए दावा एवं आपत्ति दर्ज करने की अवधि 1 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक प्रपत्र -6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

मतदाता सूची में त्रुटि सुधार के लिए पूर्व से पंजीकृत मतदाता प्रपत्र 8 में एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में नाम परिवर्तन के लिए प्रपत्र 8 'क' के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए प्रपत्र 7 के माध्यम से आवेदन आपत्ति/दर्ज किया जा सकता है। सभी प्रकार के दावा एवं आपत्ति प्रपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय एवं बीएलओ से प्राप्त किया जा सकता है, जो निशुल्क है।

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