फसल अवशेष जलाना गैर कानूनी, धारा 144 लागू
कैथल। जिले में तमाम प्रयासों के बावजूद इस बार अभी तक 20 आगजनी की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। जो पिछले साल से तो कम हैं। लेकिन इन घटनाओं के संज्ञान में आने के बाद भी डीसी प्रदीप दहिया ने सख्त निर्देश जारी कर आग लगाने को अब गैर कानूनी करार देते हुए धारा 144 लागू कर दी है।
इसके तहत पूरे जिले में फसल अवशेष जलाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। डायल 112 पर अब फाने जलाने की सूचना दी जा सकेगी। सभी पुलिस कर्मचारियों को इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।