पंचायत आम चुनाव के सभी उम्मीदवारों के लिए चुनाव संबंधी अधिकतम राशि की गई निर्धारित
पटना। पंचायत आम चुनाव के विभिन्न पदों के उम्मीदवारों के लिए चुनाव संबंधी अधिकतम व्यय करने की राशि निर्धारित कर दी गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये निर्धारित कर दिया है।
इसमें नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की तिथि से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा की तिथि तक चुनाव से जुड़े सभी प्रकार की खर्च शामिल है।
इसी प्रकार मुखिया एवं सरपंच पद के उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 40 हजार रुपये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। वहीं पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 30 हजार रुपये निर्धारित की गई है। जबकि वार्ड सदस्य एवं वार्ड पंच पद के उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 20 हजार रुपये निर्धारित की गई है।