बिना परमिशन के लगाये गये ऐड के विरुद्ध छापेमारी अभियान शुरू
रांची। रांची नगर निगम क्षेत्र में कोई भी विज्ञापन लगाने के लिए परमिशन लेना जरूरी है। इसके लिए नगर निगम ने रेट भी तय कर दिया है। फिर भी लोग बिना परमिशन लिये ही अपने प्रतिष्ठान के बाहर ऐड करने में लगे हैं।
ऐसे में मंगलवार को निगम के मार्केट सेक्शन ने महात्मा गांधी मार्ग(मेन रोड) में बिना परमिशन के लगाये गये ऐड के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया। जहां कई लोगों से 3 लाख 91,206 रुपये फाइन लगाया गया।वहीं उन्हें जल्द से जल्द जमा कराने को कहा गया है।
बताते चलें कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 171 (1) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित परमिशन के बिना नगर निगम क्षेत्र के भीतर कोई विज्ञापन, किसी जमीन, भवन, दीवार, फ्रेम, छतरी, गाड़ी, नियोन पर न लगायेगा, न प्रदर्शित करेगा।इसके अलावा कहीं चिपकाने और किसी स्थान सार्वजनिक मार्ग में कोई विज्ञापन लोक दृष्टि में चाहे वह किसी रीति से हो प्रदर्शित नहीं कर सकता है। इसलिए शहर में बिना अनुमति ऐड को हटाने का निर्देश दिया गया। ऐसा नहीं करने पर निगम एक्ट के तहत कार्रवाई करेगा।