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छिंदवाड़ा: भू-अभिलेख पोर्टल पर ऋण प्रविष्टि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

छिंदवाड़ा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखाओं से संबद्ध समितियों के प्रबंधकों और ऑपरेटरों के लिये आज ऋणों की प्रविष्टि राजस्व विभाग के भू-अभिलेख पोर्टल https://mpbhulekg.gov.in पर करने के उद्देश्य से बैंक मुख्यालय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। बैंक कर्मियों ने प्रोजेक्टर व स्क्रीन के माध्यम से बैंक की शाखाओं की समितियों के प्रबंधकों और ऑपरेटरों को प्रशिक्षण देकर उनकी समस्याओं का समाधान किया।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक श्री सोनी ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार वितरित ऋणों की प्रविष्टि के कार्य को पूर्ण किया जाना है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 (2) के अंतर्गत कृषि भूमि पर बंधक दर्ज किए जाने का प्रावधान है। बैंक से संबद्ध समितियों द्वारा कृषक सदस्यों को फसल के दृष्टि बंधन के विरुध्द फसल ऋण एवं भूमि बंधन के विरुध्द कृषि सावधि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्रमांक 25-ए/क के अनुसार भी प्रत्येक सोसायटी द्वारा अपने ऋणी सदस्यों की सूचना संबंधित तहसीलदार को प्रेषित करने का प्रावधान है जिसके अनुसार आयुक्त सहकारिता द्वारा बैंक से संबध्द शाखा व उसकी समितियों को अपने वितरित ऋण की प्रविष्टि के निर्देश दिये गये हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

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