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योग्य लाभुकों का आवास 31 अगस्त से पहले स्वीकृत करवाने का निर्देश

रांची । विकास आयुक्त विशाल सागर ने जिले में चल रहीं विभिन्न आवास योजनाओं की समीक्षा की। ऑनलाइन बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), इंदिरा आवास योजना और बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजनाओं की समीक्षा की।बैठक में डीडीसी ने एसईसीसी डेटा के विरुद्ध शत प्रतिशत योग्य लाभुकों का 31 अगस्त 2021 से पहले आवास स्वीकृत करवाने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही उन्होंने अयोग्य लाभुकों को रिमांड मॉड्यूल द्वारा पीडब्ल्यूएल से विलोपित करने को भी कहा।उन्होंने कहा कि लाभुकों को स्वीकृति से 7 दिनों के अंदर पहली किस्त का एफटीओ हर हाल में सुनिश्चित करायें। पहली किस्त में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।साथ ही लाभुकों को समय पर दूसरी किस्त भी भुगतान करने का निर्देश दिया। आवास प्लस के तहत पहले से अप्रूव किए हुए 58014 लाभुकों का ग्रामसभा द्वारा तय प्राथमिकता के आधार पर लाभ देने का बात कही। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विभागीय लक्ष्य 15355 के अनुसार पहले उन लाभुकों को लाभ देने के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।

भीमराव आंबेडकर आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने वर्ष 2021-22 के लिए विभागीय लक्ष्य के अनुरूप योग्य लाभुकों की स्वीकृति के लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। लंबित इंदिरा आवास योजना के पूर्ण आवासों को एमआईएस में भी जियो टैगिंग कर पूरा करने का निर्देश दिया। अपूर्ण आवासों में जो पूरे हो सकते हैं, उन्हें विशेष ध्यान देकर समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रखंडों विकास पदाधिकारियों को अपने प्रखंडों में आवासों का निरीक्षण करवाने और लाभुकों की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में आवास पूरा करने पर उन्होंने विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने विभाग द्वारा अप्रूव किए हुए आवास मॉडल को जरूरत के अनुसार आकलन और लाभुक सहमति से समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया। टारगेट से कम काम करने वाले प्रखंड तमाड़, बेड़ो, मांडर, सिल्ली, चान्हो, बुढ़मू और कांके को विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया।

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