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12 लाख गबन‌ के मामले में पलामू व्यवहार न्यायालय ने 2 लोगों को सुनाई 3 साल की सजा

पलामू - मेदिनीनगर: उत्क्रमित मध्य विद्यालय सतबरवा की माता समिति के अध्यक्ष के केश्वर भुइयां व संयोजिका ममता देवी को मध्याहन भोजन योजना की 12 लाख 87 हजार दो सौ रुपये गबन मामले में पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निरुपम कुमार की अदालत ने दोनों आरोपियों को तीन तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गयी है।

साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। विदित हो कि उपरोक्त मामले में सतबरवा के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पांडेय प्रेम प्रकाश शर्मा ने केश्वर भुइयां व संयोजिका ममता देवी के विरुद्ध सतबरवा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

थाना कांड संख्या 105/2019 भारतीय दंड विधान की धारा 409, 419, 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में पीपी मुकेश कुमार ने बताया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय सतबरवा में मिड डे मिल की 12 लाख 87 हजार दो सौ रुपए की राशि गबन की गयी थी।

इस मामले में अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए केश्वर भुइयां व ममता देवी को तीन-तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

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