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30 मई तक सभी सोसाइटी अपनी मेम्बर लिस्ट को विभाग के पोर्टल पर करे अपडेट सी,ए कर्मबीर लठवाल


सी ए कर्मबीर लठवाल पूर्व प्रधान सी ए एसोसिएशन गोहाना ने सोमवार को जानकारी देते कहा कि हरियाणा में लागू हरियाणा सोसायटी पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम 2012 के अनुसार हर सोसाइटी को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद 60 दिनों के अंदर अपने सदस्ययों की नई सूची अनुसार और 30 सितंबर या आम सभा के 30 दिन के अंदर, जो भी दोनों में से पहले हो अपनी सोसाइटी की वार्षिक रिपोर्ट अनुसार विभाग के समक्ष जमा करवानी होती है, बाद में लेट फीस 10 से 20 रूपये प्रतिदिन प्रति डॉक्यूमेंट के हिसाब से विभाग में जमा करवाने होंगी। लेकिन विभाग की वेबसाइट पर मेंबर लिस्ट के लिए अलग से लिंक ना होने के कारण वार्षिक रिपोर्ट और मेंबर लिस्ट एक ही साथ दाखिल करवाने होते हैं, इसलिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हरियाणा सोसायटी पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम, 2012 के अनुसार सोसाइटी के मेंबर की लिस्ट और वार्षिक रिपोर्ट जिला रजिस्ट्रार के पास जमा करवाने की आखरी तारीख 30मई 26 है। इसलिए सोसाइटी के वित्त वर्ष 2025-26 के वित्तीय विवरणों का ऑडिट पहले करवा ले। उन्होने मांग करते हुए कहा ऑनलाइन पोर्टल पर सोसाइटियों के लिए हरियाणा सोसाइटी क़ानून 2012 की धारा 18 के अनुसार सदस्यों की लिस्ट अपडेट करने के लिए एक अलग से लिंक उपलब्ध करवाया जाए ।

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