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मध्यप्रदेश मे बिल्डरों की मनमानी से उपभोक्ता परेशान उपभोक्ता अधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरूण तिवारी ने जताई चिंता..

“मध्यप्रदेश मे बिल्डरों की मनमानी से उपभोक्ता परेशान”

— उपभोक्ता अधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरूण तिवारी ने जताई चिंता..


रिपोर्टर - भगवानदास शाह जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश



मध्य प्रदेश /भोपाल- उपभोक्ता अधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरूण कुमार तिवारी ने कहा है कि मध्यप्रदेश में हजारों उपभोक्ता बिल्डरों की लापरवाही, धोखाधड़ी और अधूरे वादों के कारण आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आम जनता अपनी जीवनभर की जमा पूंजी लगाकर घर खरीदती है, लेकिन कई बिल्डर समय पर मकान, प्लॉट और फ्लैट उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

प्रदेश अध्यक्ष अरूण तिवारी ने आरोप लगाया कि कई बिल्डर परियोजना शुरू करते समय बड़े-बड़े वादे करते हैं, जैसे आधुनिक सुविधाएं, पार्क, सड़क, पानी, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन उपभोक्ताओं को वास्तविकता में अधूरी सुविधाएं और खराब निर्माण गुणवत्ता मिलती है। कई मामलों में उपभोक्ताओं से पूरी राशि लेने के बाद भी वर्षों तक कब्जा नहीं दिया जाता।

*मध्यप्रदेश के कई जिलों एवं शहरों में—*

विशेष रूप से भोपाल, इंदौर, इटारसी ,जबलपुर और ग्वालियर — में उपभोक्ताओं की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। लोगों को प्रोजेक्ट में देरी, रजिस्ट्री में बाधा, अवैध चार्ज वसूली, निर्माण गुणवत्ता में कमी और नक्शे के विपरीत निर्माण जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।

अरूण तिवारी ने कहा कि कई बिल्डर उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए आकर्षक विज्ञापन प्रकाशित करते हैं, लेकिन बाद में वादों से मुकर जाते हैं। कुछ मामलों में उपभोक्ताओं को क्लब हाउस, गार्डन, पार्किंग और अन्य सुविधाओं के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूली जाती है, जबकि सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं कराई जातीं।

उन्होंने यह भी कहा कि कई बिल्डर उपभोक्ताओं को कानूनी जानकारी के अभाव का फायदा उठाकर अनुचित शर्तों वाले एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं। जब उपभोक्ता अपने अधिकारों की मांग करते हैं, तब उन्हें मानसिक दबाव, टालमटोल और कानूनी उलझनों में फंसाया जाता है।

उपभोक्ता अधिकार संगठन ने राज्य सरकार से मांग की है कि बिल्डरों पर सख्त निगरानी रखी जाए, लंबित परियोजनाओं की जांच कराई जाए तथा दोषी बिल्डरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

*संगठन ने उपभोक्ताओं से की अपील*

किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले सभी दस्तावेज, वैधानिक अनुमति, रेरा पंजीकरण और निर्माण अनुबंध की पूरी जांच अवश्य करें।

उपभोक्ता अधिकार संगठन ऐसे सभी पीड़ित उपभोक्ताओं को कानूनी सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगा, ताकि उन्हें न्याय मिल सके और बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाई जा सके।

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