अब बिना राशन कार्ड भी बन सकेगा जन आधार कार्ड
बाड़मेर । राजस्थान सरकार ने जन आधार कार्ड में राशन कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त किया।
सभी जिला कलक्टर को जारी किया आदेश।
जन आधार कार्ड बनवाने वालो के पास अब अगर राशन कार्ड नहीं हैं तो भी अब उनका आवेदन निरस्त नहीं किया जाएगा।
, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के महानिदेशक ने एक आदेश जारी कर राज्यों के सभी जिला कलक्टर को यह निर्देश दिए हैं। बिना जन आधार वालों को चिरंजीवी योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता हैं, पूर्व के नियमानुसार जन आधार बनवाने के लिए राशन कार्ड की अनिवार्यता थी इसलिए नियमों में बदलाव किया गया।
अब यह दस्तावेज चाहिए जन आधार के लिए
नियमों के अनुसार परिवार के मुखिया के बैंक खाते का विवरण, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड या यूआईडी पंजीयन रसीद, सभी सदस्यों के आवेदन फोटो, इन तीन शर्तों के पूरा होने के साथ जन आधार कार्ड आवेदन निरस्त नहीं होंगें।
क्या है जन आधार कार्ड?
देश में जिस तरह यूनिक आईडी की तरह प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड होता हैं। ठीक उसी तरह राजस्थान में मूल निवासियों या 10 साल से ज्यादा समय तक रहने वाले परिवारों के लिए राज्य की यह राज्य की यूनिक आईडी हैं। इस कार्ड की विशेषता यह हैं कि यह कार्ड व्यक्तिगत न बनकर पूरे परिवार का एक साथ बनता हैं।