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जनवरी 2026 से पूर्व पूरा होगा प्रेस मान्यता नवीनीकरण, सूचना विभाग ने जारी किए निर्देश

देहरादून
उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ने वर्ष 2026 के लिए जिलेवार प्रेस प्रतिनिधियों की मान्यता नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यालय से जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2025 के लिए मान्यता 31 जनवरी 2026 तक मान्य होगी, जिसके बाद सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों और संस्थानों को नवीनीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा।
आदेश में जिला सूचना अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित मानदंडों के आधार पर डॉक्यूमेंट की जांच कर प्रेस मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करें।

मुख्य बिंदु:
1. मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सभी आवश्यक विवरण एवं संपादक/हाउस/चैनल हेड की सत्यापित सूची 20 दिसंबर 2025 तक जिला सूचना कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
2. स्वतंत्र पत्रकारों को वेतनमान/करार/नियमित अनुबंध का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. वर्ष 2025 में न्यूनतम एक मानक पत्र/पत्रिका में प्रकाशित लेख/फीचर के आधार पर न्यूनतम वार्षिक आय ₹6000 का प्रमाण (चेक/बैंक ट्रांसफर/ऑनलाइन भुगतान) आवश्यक है।
4. जिला स्तरीय मान्यता वाले पत्रकारों के लिए समाचार पत्र की नियमितता संबंधी रिपोर्ट भी आवश्यक है।
5. नवीनीकरण से जुड़ी सभी फाइलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
6. ऐसे प्रेस प्रतिनिधि जिनकी गोपनीय जांच छह माह से अधिक समय से लंबित है, उनकी जांच तत्काल पूर्ण कर नवीनीकरण प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।

सूचना विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी मान्यता प्राप्त पत्रकार एवं संस्थान अपने नवीनीकरण से संबंधित दस्तावेज निर्धारित तारीख तक उपलब्ध कराएं, ताकि आगे की प्रक्रिया समय से पूरी की जा सके।

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