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झूठी जानकारी देने पर होगी कानूनी कार्रवाई- नाम जोड़ने, हटाने के लिए भरें फॉर्म 6,7,8

झूठी जानकारी देने पर होगी कानूनी कार्रवाई — नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन के लिए भरें फॉर्म 6, 7, 8

मुरैना में एसडीएम तहसीलदारों का एसआईआर प्रशिक्षण संपन्न

बुधवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2025 के संबंध में वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भोपाल से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजीव कुमार झा वर्चुअल रूप से जुड़े और उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया प्रारंभ होते ही मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है। बीएलओ एक या दो बार नहीं, बल्कि आवश्यकतानुसार तीन बार घर-घर जाकर सर्वे करेंगे। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 तथा सुधार अथवा संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरना आवश्यक है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री झा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति एन्यूमरेशन फार्म भरते समय गलत या झूठी घोषणा करता है, तो उसके विरुद्ध जुर्माने अथवा कारावास का प्रावधान लागू किया जाएगा। निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदान केन्द्रवार बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) नियुक्त किए गए हैं। इनके सहयोग के लिए राजनीतिक दल बूथ लेवल अभिकर्ता (बीएलए) नियुक्त कर सकते हैं तथा आम नागरिकों के सहयोग हेतु वॉलेंटियर भी नियुक्त किए जाएंगे।
पुरानी मतदाता सूची यहां देखें�भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर 2003 की मतदाता सूची देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट https://ceomadhyapradesh.nic.in/VL2003.aspx पर भी उपलब्ध है।
7 फरवरी 2026 तक चलेगी प्रक्रिया�मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री झा ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस अवधि में 3 नवम्बर तक बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीएलओ द्वारा 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसम्बर को किया जाएगा। दावा-आपत्तियों के आवेदन 9 दिसम्बर से 9 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसम्बर से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
एनआईसी कक्ष मुरैना में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अश्विनी कुमार रावत सहित जिले के सभी ईआरओ एवं एईआरओ उपस्थित रहे।
व्हीसी समाप्त होने के बाद कलेक्टर ने ईआरओ, एईआरओ को दिए निर्देश�निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य 4 नवम्बर से प्रारंभ किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ ने बुधवार को एनआईसी कक्ष मुरैना में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को मतदाता सूची के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अश्विनी कुमार रावत सहित सभी ईआरओ एवं एईआरओ उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बताया कि 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना पत्र वितरित करने एवं प्राप्त करने का कार्य करेंगे। इसी अवधि में मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण भी किया जाएगा। मतदान केन्द्रों पर 1200 तक मतदाता होने की स्थिति में नया मतदान केन्द्र निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं बनाया जाएगा। बीएलओ आमजन से गणना पत्र प्राप्त करेंगे तथा यह गणना पत्र ऑनलाइन भी अपलोड किए जा सकेंगे।
नए मतदाताओं के नाम जोड़ने या अन्य राज्यों से आए मतदाताओं के पंजीयन हेतु फॉर्म 6 अथवा फॉर्म 8 के साथ एक घोषणा प्रपत्र देना अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बूथ लेवल अधिकारी फॉर्म के मिलान एवं लिंकिंग के लिए 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 तक आवश्यकतानुसार तीन बार घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे।
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Chief Electoral Officer Madhya Pradesh Election Commission of India

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