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मरीज की मौत के बाद न्यू लाइफ लाइन अस्पताल पर केस दर्ज

जीरकपुर। कोरोना महामारी के कारण रोजाना बढ़ रहे मामलों के साथ ही निजी अस्पतालों के खिलाफ उनकी मनमानी की शिकायतें भी आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला जीरकपुर में सामने आया है।

यहां के निजी अस्पताल न्यू लाइफ लाइन में एक कोरोना मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मृतक के परिजनों ने शिकायत दी थी।


इस मामले को लेकर डीसी मोहाली की ओर से न्यू लाइफ लाइन अस्पताल के खिलाफ जांच करने के लिए तीन सदस्यों की कमेटी बनाकर 24 घंटो में रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया गया था।

मंगलवार को कमेटी की जांच के बाद अस्पताल की लापरवाही सामने आने पर जीरकपुर पुलिस को अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद जीरकपुर थाने के एसएचओ ओंकार सिंह बराड़ ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ धारा 188, 269, 270, 51बी, 58 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, 3 डीसीज एक्ट 1897 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की है। 
जीरकपुर में चंडीगढ़ बैरियर के नजदीक न्यू लाइफ लाइन अस्पताल में 26 अप्रैल को नोएडा निवासी कोरोना के मरीज परमजीत सिंह को दाखिल करवाया गया था। इलाज के दौरान 14 दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक की पत्नी अनुदीप ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए थे और यह आरोप भी लगाया था कि अस्पताल ने इलाज के अब तक 9 लाख रुपये भी ले लिए हैं। लेकिन मरीज का सही ढंग से इलाज नहीं किया गया और उसकी मौत हो गई।
पीड़ित अनुदीप ने इसकी शिकायत डीसी को देकर कार्रवाई की मांग की थी। डीसी के आदेश पर एसएचओ ओंकार सिंह बराड़ ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज किया है।
जानकारी के मुताबिक अभी भी पुलिस की कार्रवाई मेडिकल बोर्ड से इजाजत मिलने के बाद ही हो पाएगी। क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है कि किसी भी अस्पताल पर कार्रवाई करने के लिए पहले मेडिकल बोर्ड से इजाजत लेना जरूरी है। इसके लिए बनाई गई तीन सदस्यों की कमेटी में डीएसपी अमरोज सिंह ने बताया कि अस्पताल की लापरवाही सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ बनती कार्रवाई की गई है। आगे की कार्रवाई के लिए मेडिकल बोर्ड से इजाजत ली जाएगी।

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