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रेमडेसिविर के संबंध में निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए-कलेक्टर

सवाई माधोपुर। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक औषधि रेमडिसिविर के वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। 

जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला स्तर पर गठित कमेटी की अनुशंषा एवं औषधि की उपलब्धता एवं उपयोगिता के आधार पर रेमडिसिविर औषधि का वितरण राजकीय एव निजी चिकित्सालयों को किया जायेगा।

इसके लिये राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के प्रभारियों द्वारा ई-मेल आईडी तमउकेूउ/हउंपसण्बवउ पर ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। आवेदन के साथ चिकित्सालय द्वारा रोगी की रोग स्थिति की जानकारी भी प्रेषित करनी होगी।

जिला कलेक्टर ने बताया कि चिकित्सालयों द्वारा उनकी स्वयं की ई-मेल आईडी से ऑनलाईन आवेदन प्रतिदिन प्रातः 11 बजे तक प्रेषित किये जा सकेंगे। प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर जिला अस्पताल सवाई माधोपुर व उपजिला अस्पताल गंगापुर सिटी स्तर पर गठित विशेषज्ञ समिति वरीयता निर्धारित कर ई-मेल आईडी तमउकेूउ/हउंपसण्बवउ पर स्पष्ट अनुशंषा कर मरीजों की आवश्यकता की वरीयता के क्रम में सूची प्रेषित करेंगे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी औषधि की उपलब्धता के आधार पर विचार-विमर्श कर प्रतिदिन अपरान्ह 4 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय से वितरण किया जायेगा।

रेमडिसिविर औषधि केवल राजकीय/निजी चिकित्सालय के लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति को ही दिया जायेगा। रोगी के परिजन अथवा अन्य किसी व्यक्ति को उक्त औषधि का वितरण नहीं किया जायेगा। औषधि वितरण के समय प्रत्येक राजकीय/निजी चिकित्सालय द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अधिकृत पत्र मय आई कार्ड लाना आवश्यक होगा। अधिकृत पत्र एवं आई कार्ड के बिना औषधि का वितरण नहीं किया जायेगा। राजकीय/निजी चिकित्सालयों के लिए गठित समिति के सदस्य चिकित्सा अधिकारियों में से कोई एक चिकित्सा अधिकारी सदस्य की उपस्थिति में उक्त इंजेक्शन संबंधित मरीज को लगाया जायेगा ताकि उसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाने की पुष्टि हो सके व सम्भावित दुरूपयोग को रोका जा सकें।

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