वर्धा में नियम और भी सख्त , अब आवश्यक सेवाएं दोपहर 2 बजे तक शुरू रहेगी
वर्धा। वर्धा जिले में कोरोना का प्रचलन दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कई निवारक उपायों के बावजूद, संक्रमण को यहां नियंत्रित नहीं हो रहा है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने नियम कड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने वर्धा जिले में आवश्यक सेवाओं के समय में बदलाव किया है और कहा है कि सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक, आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। वर्धा जिला प्रशासन ने बदल दिया कोरोना कर्फ्यू कानून आपातकालीन सेवाओं की आपूर्ति सुबह 7 से दोपहर 2 बजे के बीच होगी।
नए नियम क्या हैं?
वर्धा जिले में कोरोना रोकथाम नियम कड़े कर दिए गए हैं। आवश्यक सेवाएं कल सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध होंगी। इसमें चिकित्सा सेवाएं, शामिल नहीं हैं, ये नियमित रूप से जारी रहेंगे। कैंटीन, होटल, रेस्तरां के साथ-साथ दूध केंद्रों, दूध होम डिलीवरी सेवा से पार्सल सेवा सुबह 7 से रात 8 बजे तक जारी रहेगी। किराने का सामान, सब्जियां, फल आदि जैसी सेवाएँ कम हो गई हैं और ये सेवाएँ केवल सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध होंगी।
भीड़ के कारण निर्णय
वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने के कारण कई प्रतिबंध लागू हैं। इसके पीछे का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ विभिन्न समारोहों में भीड़ से बचना है। हालांकि, कर्फ्यू के बावजूद वर्धा जिले और वर्धा शहर में भीड़ कम नहीं हो रही थी। यह भीड़ कोरोना संक्रमण की संभावना को बढ़ा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए, जिला प्रशासन ने जिले में नियमों को कड़ा कर दिया है और आवश्यक सेवाओं में बदलाव किया है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन नए बदलावों का ध्यान रखें और उनका पालन करें।