logo

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिक से अधिक का करवाएं रजिस्ट्रेशनः कलेक्टर

सवाई माधोपुर(राजस्थान) चंद्रशेखर शर्मा।

प्रदेश के प्रत्येक परिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित की गई है। इस योजना में एक अप्रेल से लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन किये जा रहे है। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने वीसी लेकर सभी उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारियों अन्य अधिकारियों को योजना में अधिक से अधिक लोगों का पंजीयन करवाने के निर्देश दिए है।


कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि एक मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज सरकारी और सम्बद्ध निजी अस्पतालों में दिया जायेगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेजेज और प्रोसिजर शामिल किये गये हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले का चिकित्सकीय परामर्श, जांचे दवाइयां तथा डिस्चार्ज के बाद के 15 दिनांे का संबंधित पैकेज से जुडा चिकित्सा व्यय भी निःशुल्क उपचार में शामिल होगा।

कलेक्टर ने बताया कि पूर्ववर्ती स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियो को योजना का लाभ मिल रहा था, अब माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य के संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पायेगा। साथ ही प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमीयम की 50 प्रतिशत राशि अर्थात 850 रूपये पर वार्षिक 5 लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।

कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिये लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र पर जनआधार से लिंक प्लेटफॉर्म से पंजीयन करवाकर योजना से जुड सकते है। उन्होंने बताया कि विशेष पंजीयन शिविर भी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर लगाए जा रहे है। इन पंजीयन शिविरों के सफल क्रियान्वयन के लिए ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के निर्देशन में दल गठित किये गये हैं। रजिस्ट्रेशन का कार्य 30 अप्रेल तक जारी रहेगा। लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ईमित्र के माध्यम से अपना पजीयन करा सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। 

पंजीयन के लिए जनआधार कार्ड आवश्यक:-कलेक्टर ने बताया कि योजना में पंजीयन कराने के लिये आमजन को जनआधार कार्ड अथवा जनआधार कार्ड नम्बर के साथ अपना आधार कार्ड नम्बर लेकर आना अनिवार्य है। पात्र परिवारों का योजना के सॉफ्टवेयर पर पंजीयन उपरांत संलग्न प्रारूप में ’पॉलिसी दस्तावेज’ डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें लाभार्थी परिवार के जनआधार एवं पॉलिसी संबन्धित विवरण दर्ज होगा। ऐसे परिवार जिनका जनआधार/भामाशाह पंजीयन नहीं किया गया है उन्हें पहले जनआधार कार्ड हेतु पंजीयन करवाना आवश्यक होगा तथा जनआधार आईडी जनरेट होने के बाद ही योजना अर्न्तगत पंजीयन किया जा सकेगा। कलेक्टर ने लोगों के स्वास्थ्य बीमा के लिए माननीय मुख्यमंत्री की इस योजना से अधिक से अधिक लोगों का पंजीयन करवाकर लाभान्वित करने का प्रयास करने के निर्देश दिये हैं।

126
14666 views
  
3 shares