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पंचायत चुनाव मतदान के दिन कारखानों में भी सार्वजनिक अवकाश


फर्रुखाबाद। यूपी में पंचायत चुनाव में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव जितेन्द्र कुमार की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गयी है। 

जानकारी के अनुसार पहले चरण में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर जौनपुर और भदोही में 15 अप्रैल को मतदान होना है। इन जिलों में उस दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

दूसरे चरण में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतमबुद्धनगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोण्डा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उस दिन इन जिलों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरय्या, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया,चंदौली, मिर्जापुर और बलिया में 26 अप्रैल को मतदान करवाया जाएगा। उस दिन इन जिलों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

चौथे और अंतिम चरण में बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फरूखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकरनगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ में वोट डाले जाएंगे। उस दिन इन जिलों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

निर्देश में कहा गया है कि जिन कार्यालयों के कर्मचारियों को मतदान कार्य में लगाया जाए उन कार्यालयों के विभागाध्यक्षों या कार्यालयाध्यक्षों को जिलाधिकारी निर्देश दें कि वह ऐसे कर्मचारियों को मतदान के दिन के एक या दो दिन पहले जब भी निर्वाचन अधिकारी उपयुक्त समझें कार्यमुक्त करेंगे।

पंचायत चुनाव मतदान के दिन कारखानों में भी सार्वजनिक अवकाश:
प्रदेश सरकार ने  पंचायत  चुनाव के दौरान कारखानों में कार्य करने वाले सभी  कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने के लिए मतदान के दिन इन क्षेत्रों में स्थित कारखानों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। साथ ही इन कर्मचारियों से कारखानों में होने वाले अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन भी इसके स्थान पर कार्य न लिया जाए, इसके निर्देश दिये हैं।

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन  सुरेश चन्द्रा ने प्रदेश के सभी  जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों को लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा (35 ख) के प्राविधानों के अनुसार अवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।


उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के तहत प्रदेश के सभी जिलों  में प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत चुनाव के लिए  राज्य निर्वाचन अयोग ने 26 मार्च 2021 को अधिसूचना जारी  कर दी थी, जिसके अनुसार प्रथम चरण का मतदान 15 अप्रैल, द्वितीय चरण का 19 अप्रैल, तृतीय चरण का मतदान 26 अप्रैल तथा चतुर्थ चरण का मतदान 29 अप्रैल, 2021 को होना सुनिश्चित किया गया है।

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