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बाल विवाह प्रतिषेध अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रशासन ने कसी कमर, बैठक आयोजित कर कर्मचारी व अधिक

सवाई माधोपुर(राजस्थान) । राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के अध्यक्ष (जिला एवं सेशन न्यायाधीश)  अश्वनी विज के निर्देशन में बाल विवाह रोकथाम अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक एडीआर सेंटर में हुई।

बैठक में सचिव विधिक सेवा प्राधिकारण श्वेता गुप्ता ने बताया कि जिलें में बाल विवाह प्रतिषेध अभियान का संचालन 3 अप्रेल से 30 जून तथा दिनांक 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2021 तक किया जाना है। उन्होंने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु गठित की गई टास्क फोर्स एवं टास्क फोर्स द्वारा क्षेत्र की निगरानी रखने, जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने, कंट्रोल रूम को बाल विवाह की सूचना देने तथा जरूरतमंद व्यक्यितों को सहायता व सहयोग करने आदि के संबंध में निर्देशित किया गया। 

इसके बाद  उन्होंने उपस्थित प्रशासनिक अधिकारीगण, पैनल अधिवक्तागण सहित बाल विवाह रोकथाम हेतु शपथ ग्रहण करवाई। साथ ही उपस्थित आमजन को निर्देशित किया कि विवाह के समय लडके की आयु 21 वर्ष और लडकी की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु का विवाह होने पर संबंधित लोगो का दंडित किया जाएगा।

18 वर्ष से कम उम्र में शादी करने पर कारावास एवं जुर्माने के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक राकेश कुमार राजौरा, विकास अधिकारी रामोतार मीना, नायब तहसीलदार सियाराम बैरवा, हनुमान प्रसाद गुर्जर पैनल अधिवक्ता, नन्दकिशोर बैरवा पैनल अधिवक्ता सहित अन्य आमजन उपस्थित थे।

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